मैं भारत में कितनी मात्रा में शराब ले जा सकता हूं?


भारत में शराब की मात्रा नियंत्रित करने के लिए विभिन्न नियम और विधियां हैं। यह नियम अलग-अलग राज्यों और क्षेत्रों में भिन्न हो सकते हैं।

भारत में अधिकतम शराब की मात्रा जो एक व्यक्ति खरीद सकता है वह राज्यों और क्षेत्रों के आधार पर अलग-अलग हो सकती है। उदाहरण के लिए, दिल्ली में आप शराब ग़र्म दुकान से 9 बोतल (बीयर की तरह) या 18 बोतल शराब खरीद सकते हैं, जबकि कुछ राज्यों में शराब की खरीद सीमा कम हो सकती है।

हालांकि, इस तरह की जानकारी समय-समय पर बदल सकती है, इसलिए बेहतर होगा कि आप अपने राज्य या क्षेत्र के नियमों को समझें और उसके अनुसार शराब की मात्रा के बारे में जानकारी प्राप्त करें। आप भी इस संबंध में अपने स्थानीय शराब विभाग से परामर्श ले सकते हैं।


शराब खरीदने के लिए आपको 18 साल से ऊपर होना आवश्यक होता है 

कुछ राज्य जैसे गुजरात, बिहार और नागालैंड में शराब पूर्णतः निषिद्ध है और वहां पर शराब की खरीद-फरोख्त और सेवन अपराध माने जाते हैं। दूसरे राज्यों में, शराब खरीदने के लिए आपको 18 साल से ऊपर होना आवश्यक होता है और आपको शराब बिक्री विभाग से मात्रा निर्देशों का पालन करना होगा।

इसके अलावा, शराब की मात्रा के अलावा, अन्य नियम भी होते हैं जैसे शराब की निषेध समय, दुकानों के उद्घाटन और बंद होने का समय, अपराध और उससे होने वाले दंड, आदि। इसलिए, शराब संबंधी मामलों में अधिक जानकारी के लिए आप अपने स्थानीय नियामक प्राधिकरण से संपर्क कर सकते हैं।

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